अंजली गुप्ता
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
कवर्धा, 03 मार्च। Kawardha जिले में बाल विवाह पर रोक को मजबूत करने के लिए 184 ग्राम पंचायतों को ‘बाल विवाह मुक्त’ घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 09 मार्च 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत उन पंचायतों और नगरीय निकायों को यह दर्जा दिया जाएगा, जहां पिछले दो वर्षों में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।
जिले की कुल 468 ग्राम पंचायतों में से 184 पंचायतों ने इस संबंध में अनुशंसा भेजी है और प्रमाणित किया है कि विगत दो वर्षों में बाल विवाह का कोई प्रकरण सामने नहीं आया। इन पंचायतों को औपचारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है।
घोषित किए जाने वाले ग्राम पंचायतों की सूची कलेक्टर कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालयों—कवर्धा, दशरंगपुर, सहसपुर लोहारा, पंडरिया, कुंडा, कुकदूर, बोड़ला, चिल्फी और तरेगांव जंगल—में प्रदर्शित की गई है।
यदि किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को इस संबंध में आपत्ति हो या बाल विवाह का कोई प्रकरण संज्ञान में हो, तो वे 09 मार्च 2026 तक कार्यालयीन समय में लिखित रूप से सुसंगत दस्तावेजों सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।