लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
शालू कुमारी
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस और करोड़ों रुपये के कर्ज विवाद से जुड़े मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए तीन महीने की सजा को कायम रखा है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मामला एक पुराने वित्तीय विवाद से जुड़ा है, जिसमें फिल्म निर्माण के लिए लिया गया कर्ज ब्याज और अन्य देनदारियों के साथ बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। आरोप है कि इस मामले में जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।
शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने कथित तौर पर कहा था कि "पांच बार जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन एक पैसा भी नहीं दूंगा।" अदालत ने इस कथित रवैये को राहत न देने के कारणों में शामिल माना। मामले में उनकी पत्नी राधा यादव भी सह-आरोपी हैं।
हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार हाईकोर्ट ने अभिनेता को फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने के लिए दो महीने का समय भी दिया है। इस अवधि के दौरान सजा पर अंतरिम राहत दी गई है ताकि वे आगे की कानूनी प्रक्रिया अपना सकें।