लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में राहत देते हुए उनकी सजा की अवधि कम कर दी है। अदालत ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन जेल की सजा को घटाकर तीन महीने कर दिया।
मामला वित्तीय लेनदेन से जुड़े चेक बाउंस आरोपों से संबंधित है। इससे पहले निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सजा की अवधि में बदलाव किया, हालांकि दोषसिद्धि को कायम रखा।
राजपाल यादव हिंदी फिल्मों में अपने हास्य अभिनय के लिए जाने जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुसार होगी।