लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सात मामलों में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजपाल यादव ने विवाद को सुलझाने और अपने वादों को पूरा करने के लिए मिले कई मौकों का सही इस्तेमाल नहीं किया। अदालत ने उनके आचरण को ‘संदिग्ध’ बताते हुए कहा कि बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद समझौते की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया था कि भुगतान के लिए जारी किए गए चेक बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण असफल हो गए थे। इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी।
राजपाल यादव ने पहले भी मामले को निपटाने के प्रयास किए थे, लेकिन अदालत ने पाया कि तय प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब अभिनेता को तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी।
राजपाल यादव हिंदी सिनेमा के जाने-माने कॉमेडी कलाकारों में शामिल हैं और उन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया है।