गुरप्रीत कालरा
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
Yamunanagar में Akshaya Tritiya के अवसर पर संभावित बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
उपायुक्त Preeti ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यापक स्तर पर निगरानी और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह समारोह होते हैं, जिनमें कभी-कभी बाल विवाह के मामले सामने आते हैं, जिन्हें रोकना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गांवों और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए। शिक्षा विभाग को स्कूलों में विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।
विद्यार्थियों के माध्यम से समाज में संदेश पहुंचाने के लिए पोस्टर प्रतियोगिता, शपथ ग्रहण और रैलियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने और उन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह कराना दंडनीय अपराध है, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की सूचना संबंधित विभागों या हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।