अंजली गुप्ता
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
बीसीडी चुनाव में 63 उम्मीदवारों को राहत, निलंबन आदेश रद्द
नई दिल्ली, 23 फरवरी। Bar Council of Delhi (बीसीडी) चुनाव में निलंबित 63 उम्मीदवारों का निलंबन वापस ले लिया गया है। यह घोषणा निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त जस्टिस Talwant Singh के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन में की गई। साथ ही उम्मीदवारों को आगे भी आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिफिकेशन के अनुसार, इन 63 उम्मीदवारों ने निलंबन के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। वहीं शेष 16 उम्मीदवारों को अपील दायर करने के लिए 12 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि इन 16 उम्मीदवारों के पक्ष में भी मतदान किया जा सकेगा।गौरतलब है कि चुनाव के दूसरे दिन आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कुल 79 उम्मीदवारों को निलंबित किया गया था। मतदान के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने परिसर का निरीक्षण किया और जिन उम्मीदवारों के बैनर-पोस्टर मतदान स्थल पर पाए गए या जिनके समर्थक पर्चे बांटते दिखे, उनकी वीडियोग्राफी कराई गई।
मतदान प्रक्रिया तीसरे दिन भी जारी है, जो Delhi High Court परिसर में हो रही है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चुनाव के जरिए 25 सदस्यीय बीसीडी में 23 सदस्यों का चयन किया जाएगा। कुल 221 उम्मीदवार मैदान में हैं।
इस बार चुनाव में पहली बार महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण Supreme Court of India के आदेश के बाद लागू किया गया है।आदर्श आचार संहिता में पार्टियों, भंडारों या सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाई गई थी, साथ ही प्रचार के लिए अत्यधिक मैसेजिंग सेवाओं के उपयोग और तय सीमा से अधिक खर्च करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।