लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
वायनाड: केरल हाईकोर्ट ने वायनाड भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि (Ex-Gratia) के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों और घायलों को तय समय सीमा के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके।
कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से कहा कि राहत और पुनर्वास से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। भूस्खलन से प्रभावित परिवार पहले ही बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में आर्थिक सहायता समय पर मिलना बेहद जरूरी है।
वायनाड भूस्खलन के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं की घोषणा की थी। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों के आश्रितों और प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया जारी है।
इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी भूस्खलन पीड़ितों के लिए मुआवजे और राहत सहायता की घोषणा की गई थी। केंद्र ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता राशि देने की घोषणा की थी।
अदालत के निर्देश के बाद अब प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि प्रभावित परिवारों तक राहत राशि पहुंचाने की प्रक्रिया और तेज होगी। वायनाड में पुनर्वास, राहत कार्य और प्रभावित लोगों की सहायता को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है।