लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए उन्हें फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया।
दोनों आरोपियों ने लंबे समय से न्यायिक हिरासत में रहने और मामले की सुनवाई में देरी सहित विभिन्न आधारों पर जमानत की मांग की थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपों की गंभीरता और मामले से जुड़े साक्ष्यों का हवाला दिया।
सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड, मामले की प्रकृति और प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने अपने आदेश में मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।
यह मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश की जांच से संबंधित है, जिसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।