लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। यह फैसला राहुल गांधी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह का नाम गलत तरीके से लेने पर लिखित रूप में खेद व्यक्त करने के एक दिन बाद आया।
यह मामला राहुल गांधी के वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के झाबुआ में दिए गए एक चुनावी भाषण से जुड़ा था। भाषण के दौरान उन्होंने कथित रूप से कार्तिकेय सिंह का नाम गलत संदर्भ में लिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
हाल ही में राहुल गांधी ने अदालत के समक्ष लिखित रूप में अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस लिखित खेद को स्वीकार कर लिया और अदालत को बताया कि अब वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।
शिकायतकर्ता की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने मानहानि का मामला खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ कई वर्षों से लंबित यह कानूनी विवाद समाप्त हो गया।