लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी मंसूर अशगर पीरभोय को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले में आरोपी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
पुलिस ने पीरभोय पर इंडियन मुजाहिदीन की मीडिया सेल से जुड़े होने और धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाले ईमेल भेजने का आरोप लगाया है।
2008 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में कई आरोपियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई जारी रही है। जांच एजेंसियों ने इस मामले में आतंकी साजिश और हमले की योजना से जुड़े आरोप लगाए थे।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।