अंजली गुप्ता
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
प्रयागराज, 14 मार्च। मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और अंडों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक अप्रैल से अंडों पर अनिवार्य रूप से छपाई (मार्किंग) की जाएगी। इस संबंध में एपीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह जानकारी शनिवार को प्रयागराज के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने दी।
उन्होंने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि अंडों की पहचान और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन पर संबंधित जानकारी की छपाई अनिवार्य की जाएगी। इसके लिए मुर्गी पालकों और लेयर फार्म संचालकों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि सभी लोग समय रहते इस व्यवस्था को अपनाएं।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने कहा कि अंडे सीधे मानव स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद हैं, इसलिए उनकी गुणवत्ता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अंडों पर मार्किंग की व्यवस्था लागू की जा रही है।
उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मुर्गी पालकों और लेयर फार्म संचालकों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि सभी लोग निर्धारित मानकों का पालन कर सकें।