हरियाणा में जनवरी, फरवरी, जुलाई और अक्टूबर माह के वेतन एवं पेंशन का होगा अग्रिम वितरण

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हरियाणा में जनवरी, फरवरी, जुलाई और अक्टूबर माह के वेतन एवं पेंशन का होगा अग्रिम वितरण

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 में कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के वेतन एवं पेंशन के अग्रिम वितरण के आदेश जारी किए हैं। अवकाश के कारण जनवरी, फरवरी, जुलाई और अक्टूबर माह का भुगतान पहले किया जाएगा।

हरियाणा में जनवरी फरवरी जुलाई और अक्टूबर माह के वेतन एवं पेंशन का होगा अग्रिम वितरण

सुमित ठाकुर

सुमित ठाकुर
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
चंडीगढ़
। चंडीगढ़, 06 जनवरी-हरियाणा सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के वितरण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन महीनों में पहली तारीख अवकाश के दिन पड़ती है, उन महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन का आहरण और वितरण अग्रिम तौर पर किया जाएगा।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा  जारी आदेश के अनुसार, जनवरी माह के लिए वेतन एवं पेंशन का वितरण 30 जनवरी को, जबकि फरवरी के लिए यह भुगतान 27 फरवरी को किया जाएगा। इसी प्रकार, जुलाई के लिए वेतन एवं पेंशन 30 जुलाई को तथा अक्टूबर माह के लिए 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

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