लिसिका ग्रोवर
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
उत्तर प्रदेश में फ्लैट ट्रांसफर को लेकर बिल्डर्स की मनमानी पर अब लगाम लग गई है। UP-RERA के नए नियमों के तहत ट्रांसफर चार्ज को तय सीमा में बांध दिया गया है। अब अगर फ्लैट परिवार के सदस्य को ट्रांसफर होता है, तो बिल्डर अधिकतम ₹1000 ही प्रोसेसिंग फीस ले सकता है, जबकि गैर-परिवार ट्रांसफर पर यह सीमा ₹25,000 तय की गई है।
पहले बिल्डर्स मनमाने तरीके से ₹50,000 से लेकर ₹2 लाख तक चार्ज वसूल लेते थे, जिससे खरीदारों को भारी नुकसान होता था।
इसके अलावा, नए नियमों के तहत ट्रांसफर के लिए नया एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पुराने एग्रीमेंट में ही बदलाव दर्ज किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी।