लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
ई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के उपयोग को लेकर दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है। याचिका में मांग की गई है कि आधार को केवल पहचान प्रमाण (Identity Proof) के रूप में सीमित किया जाए।
याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि आधार को नागरिकता या निवास के प्रमाण के रूप में उपयोग किए जाने पर स्पष्ट रोक लगाई जाए, ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्यों से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत का मानना है कि यह मामला व्यापक नीतिगत और कानूनी प्रभाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी पक्षों की राय आवश्यक है।
सरकार की ओर से अभी इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल किया जाना बाकी है। वहीं, विभिन्न पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की सुनवाई में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि आधार प्रणाली को लेकर समय-समय पर इसके उपयोग और सीमाओं पर बहस होती रही है, और यह मामला भी उसी व्यापक चर्चा का हिस्सा है।