लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
अमेरिका में न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रयास को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अवैध प्रवासियों और कुछ अस्थायी विदेशी आगंतुकों के बच्चों को मिलने वाली जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की कोशिश की थी।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत देश में जन्म लेने वाले अधिकांश लोगों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है और इसे किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से बदला नहीं जा सकता।
ट्रंप प्रशासन का यह कदम उनकी सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवासन पर नियंत्रण करना बताया गया था। हालांकि अदालतों ने इस आदेश पर पहले ही रोक लगा दी थी और अब इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया है।
इस फैसले को अमेरिका की आव्रजन नीति और संवैधानिक व्याख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।