लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी विधायक से जुड़े सेलिब्रेटरी फायरिंग हत्या मामले में सजा सुनाने को लेकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह मामला एक पुराने घटनाक्रम से जुड़ा है, जिसमें एक पार्टी के दौरान की गई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी।
राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने कहा कि वह सजा की मात्रा (quantum of sentence) पर अपना निर्णय बाद में सुनाएगी। अदालत ने इस दौरान सभी कानूनी पहलुओं, अभियुक्त की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश सुरक्षित रखा है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2018 में हुए एक सेलिब्रेशन के दौरान फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें लाइसेंसी हथियार से की गई गोलीबारी के चलते एक महिला की मौत हो गई थी। अदालत पहले ही आरोपी को दोषी करार दे चुकी है और अब केवल सजा तय की जानी बाकी है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति, सामाजिक भूमिका और अन्य मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नरमी की मांग की, जबकि अभियोजन पक्ष ने सख्त सजा की पैरवी की।
अदालत ने कहा कि वह सभी परिस्थितियों का अध्ययन कर उचित सजा तय करेगी। मामले में अंतिम फैसला आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि विधायक को कितनी सजा सुनाई जाती है और इसका राजनीतिक असर क्या होगा।
फिलहाल अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।