Liquor Shop Closed: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में आज से 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे ठेके

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Liquor Shop Closed: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में आज से 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे ठेके

Gauri Manjeet Singh 24-04-2024 12:42:07

 गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके चलते गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र में सभी शराब की दुकानें बुधवार (24 अप्रैल) शाम 6 बजे से शुक्रवार (26 अप्रैल) शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। 
 

इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें बुधवार शाम से 48 घंटे की अवधि के लिए बंद रहेंगी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने जोर देकर कहा कि गौतमबुद्ध नगर में आदेश का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने वालों को दंड या जेल सहित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नियमों के अनुसार, चुनाव से 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। इसलिए, क्षेत्र में सभी अधिकृत शराब की दुकानें बुधवार (24 अप्रैल) शाम 6 बजे से शुक्रवार (26 अप्रैल) को मतदान समय समाप्त होने तक बंद रहेंगी। 

पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई 
उन्होंने कहा कि इस पाबंदी की अवधि के दौरान,अगर
कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया, तो उसे कानून के अनुसार जुर्माना या जेल की सजा सहित सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 

सरकारी और निजी नौकरी वाले कर्मचारियों की रहेगी छुट्टी 
मतदान को बढ़ावा देने के लिए गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में 26 अप्रैल को सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर सहित स्कूल-कॉलेजों में अवकाश रहेगा। गौतमबुद्ध नगर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 26 अप्रैल को एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। 

आज शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार 
लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर बुधवार शाम समाप्त हो जाएगा। जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा प्रत्याशियों को प्रचार के लिए दी गई विभिन्न अनुमति भी शाम छह बजे समाप्त हो जाएगी। प्रत्याशी व पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर पैदल प्रचार कर सकते हैं। 

मतदाता तक बल्क मैसेज भेजने का समय मंगलवार शाम को ही समाप्त हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान से 72 घंटे पूर्व की गतिविधियों हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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