लिसिका ग्रोवर
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
महाराष्ट्र के चर्चित ड्रग तस्करी मामले में ठाणे की विशेष NDPS अदालत ने मोहम्मद आरिफ भुजवाला को 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए।
NCB के अनुसार भुजवाला मुंबई के चिंचबंदर इलाके से कथित तौर पर एक बड़े सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का संचालन करता था। एजेंसी ने उसे 2021 में रायगढ़ जिले के माणगांव क्षेत्र में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में मेफेड्रोन (MD), मेथामफेटामिन और ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बरामद किए गए थे।
जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क का संबंध अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ लोगों से भी बताया गया था। मामले में परवेज खान उर्फ ‘चिंकू पठान’ समेत कई अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया है। अदालत ने कुछ आरोपियों को पांच साल तक की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर कुछ लोगों को बरी भी किया गया।
NCB ने बताया कि कार्रवाई के दौरान नकदी, हथियार, गोलियां और करोड़ों रुपये की संपत्तियों का भी पता चला था। एजेंसी ने इस मामले में 6.5 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियां अटैच की थीं।
यह मामला मुंबई महानगर क्षेत्र में सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई और संगठित नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।