लिसिका ग्रोवर
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
Madhya Pradesh में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही लाखों श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों में बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिसका लाभ करीब 50 लाख श्रमिकों को मिलेगा।
श्रम विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, नई वेतन दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं। यह बढ़ोतरी परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) में वृद्धि के कारण की गई है।
जारी आंकड़ों के मुताबिक, श्रमिकों के वेतन में औसतन 9 रुपये प्रतिदिन यानी लगभग 234 रुपये मासिक की वृद्धि हुई है। इसका लाभ सरकारी विभागों के करीब 10 लाख और निजी क्षेत्र व उद्योगों के लगभग 40 लाख श्रमिकों को मिलेगा।
श्रमायुक्त Tanvi Hudda द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच महंगाई सूचकांक में वृद्धि के आधार पर यह संशोधन किया गया है। नई दरें न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 67 श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होंगी।
हालांकि, आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष Vasudev Sharma ने इस बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान लगभग 26 हजार रुपये मासिक वेतन की उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा वृद्धि से उन्हें निराशा हुई है।