लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह मामला व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का नहीं बनता।
हालांकि, न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने पांच सोशल मीडिया पोस्ट को प्रथम दृष्टया मानहानिकारक मानते हुए उन्हें हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मामले की अंतिम सुनवाई से पहले उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है।
मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जहां दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखेंगे।