लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने बस हादसे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को बड़ी राहत देते हुए ₹67.48 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।
मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया।
अधिकरण ने कहा कि दुर्घटना में वाहन चालक की लापरवाही साबित हुई है। इसके बाद पीड़ित परिवार को हुए आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि तय की गई। यह राशि परिवार के लिए आर्थिक सहारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दी जाएगी।
सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए मुआवजे का निर्धारण करता है। ऐसे मामलों में आय, उम्र, आश्रितों और दुर्घटना की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाता है।