लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र (Pecuniary Jurisdiction) से जुड़े मुद्दे पर गठित न्यायाधीशों की समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने से रोकने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें समिति की रिपोर्ट को पेश करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
मामला दिल्ली की जिला अदालतों में मामलों की वित्तीय सीमा और अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। समिति को इस विषय पर अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था।
बार एसोसिएशन ने रिपोर्ट पेश करने की प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत के फैसले के बाद समिति की रिपोर्ट आगे की प्रक्रिया के लिए पेश की जा सकेगी।
इस मामले को दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था में मामलों के बेहतर वितरण और अदालतों के अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।