लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया को अगले चरण में पहुंचाते हुए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एस्टेट ऑफिसर ने क्लब से 7 जुलाई तक यह बताने को कहा है कि उसके खिलाफ बेदखली का आदेश क्यों न पारित किया जाए। सरकार का कहना है कि लीज समाप्त होने के बाद क्लब का परिसर पर कब्जा अनधिकृत हो गया है।
केंद्र का दावा है कि सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ का यह परिसर रक्षा अवसंरचना, सार्वजनिक सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। सरकार के अनुसार, 22 मई को लीज समाप्त होने के बाद क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
नोटिस में क्लब के प्रतिनिधियों को 7 जुलाई को एस्टेट ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। यदि क्लब निर्धारित समय पर जवाब नहीं देता या सुनवाई में शामिल नहीं होता, तो एकतरफा कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश जारी किया जा सकता है। इससे पहले क्लब इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ले गया था, लेकिन अदालत ने सरकार की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई थी।