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Pawan Khera को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब असम कोर्ट का रुख करना होगा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उन्हें अग्रिम जमानत के लिए असम की अदालत का रुख करना होगा।

By : Local News of India
Pawan Khera को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब असम कोर्ट का रुख करना होगा

Pawan Khera को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब असम कोर्ट का रुख करना होगा

लिसिका ग्रोवर 
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया 

 

असम सरकार के महाधिवक्ता Debojit Lon Saikia ने शुक्रवार को बताया कि Pawan Khera को अब असम की अदालत में ही कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पवन खेड़ा ने Supreme Court of India में याचिका दायर कर Telangana High Court द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर लगी रोक को चुनौती दी थी और अपने पक्ष में राहत की मांग की थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें सलाह दी कि वे अग्रिम जमानत के लिए असम की अदालत का रुख करें।

महाधिवक्ता देबोजीत लोन सैकिया ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के इस फैसले के बाद अब पवन खेड़ा को असम के न्यायालयों में ही उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।

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