लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा के साथ अन्य आवश्यक निर्देश भी जारी किए।
अदालत के फैसले के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राजू सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सजा दो वर्ष से अधिक होने के कारण उनकी विधायकी स्वतः समाप्त होने का प्रावधान लागू होगा।
कोर्ट ने मृतका के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह राशि पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।
इस फैसले को हर्ष फायरिंग मामले में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है। मामले को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।