लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से जुड़े राशन लाभ से कथित वंचित किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए उपलब्ध वैधानिक व्यवस्था के तहत समाधान तलाशा जाना चाहिए।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि SIR प्रक्रिया के कारण कुछ लोगों को राशन सुविधाओं से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए संबंधित मंच पर जाने की सलाह दी।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर पहले भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अदालत ने इससे जुड़े मामलों में अपील और शिकायतों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल व्यवस्था पर भी जोर दिया है।
SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची के सत्यापन और संशोधन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट पहले इस प्रक्रिया की वैधता पर भी विचार कर चुका है और कहा था कि चुनावी शुचिता बनाए रखना जरूरी है।
मामले में अब याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्रक्रिया के जरिए अपनी शिकायत रखने को कहा गया है।