लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
शालू कुमारी
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए तीन महीने की सजा कायम रखी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
यह मामला कई चेक बाउंस शिकायतों से जुड़ा है, जो एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए लिए गए वित्तीय लेन-देन से संबंधित बताए जाते हैं। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिससे निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप किया जाए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राजपाल यादव द्वारा पहले किए गए कुछ भुगतान का समायोजन किया जाएगा, लेकिन इससे दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए नियमानुसार कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं।
इस फैसले के साथ राजपाल यादव को कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। हालांकि, उनके पास कानून के तहत उपलब्ध अन्य वैधानिक विकल्प अपनाने का अधिकार बना रहेगा। मामले को लेकर फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों की भी नजरें आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं।