लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
शालू कुमारी
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 8 जुलाई 2026 को Drugs (Prices Control) Order, 2013 (DPCO) के तहत 39 नई दवा फॉर्मूलेशन की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। इस फैसले का उद्देश्य आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित रखना और मरीजों को उचित दर पर दवाएं उपलब्ध कराना है।
नई मूल्य सूची में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, HIV, हृदय रोग, आंखों के संक्रमण, कैंसर, हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी बीमारियां, मिर्गी, दर्द प्रबंधन और विटामिन की कमी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में उपयोग होने वाली दवाएं शामिल हैं।
NPPA, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला नियामक निकाय है। यह Drugs (Prices Control) Order, 2013 के तहत अनुसूचित दवाओं की कीमतें तय करने और मूल्य नियंत्रण नियमों के पालन की निगरानी करता है।
यह आदेश Essential Commodities Act, 1955 के तहत जारी DPCO-2013 के प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है। अधिसूचित खुदरा कीमतें GST (वस्तु एवं सेवा कर) से अलग होंगी।
NPPA ने दवा निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे Integrated Pharmaceutical Database Management System (IPDMS) के माध्यम से संशोधित मूल्य सूची जारी करें तथा इसकी प्रतियां संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों और डीलरों को उपलब्ध कराएं। साथ ही, खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को नई मूल्य सूची अपने प्रतिष्ठानों में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।