लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सीमा पार आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क पर सख्ती बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इन व्यक्तियों का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से पाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये लोग भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने, साजिश रचने और फंडिंग नेटवर्क से जुड़े रहे हैं।
UAPA के तहत किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के बाद उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और सख्त किया जा सकता है। इस कदम को भारत की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय लगातार मिल रही खुफिया जानकारियों और सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सरकार का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।