लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
शालू कुमारी
महाराष्ट्र सरकार ने 3 जुलाई 2026 को राज्य के सभी स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर बड़ा कदम उठाते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी स्कूल के 500 मीटर के दायरे में इन उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
यह घोषणा विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी जिरवाल द्वारा की गई। आदेश में विशेष रूप से Sting जैसे ऊर्जा पेयों और अन्य उत्तेजक पदार्थों की बिक्री पर रोक शामिल है।
सरकार ने Food and Drug Administration (FDA) को निर्देश दिए हैं कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही स्कूलों को भी जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है, ताकि छात्रों को एनर्जी ड्रिंक्स के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जानकारी दी जा सके।
विशेषज्ञों के अनुसार एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
भारत में Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने पहले ही कई कंपनियों को “energy drink” शब्द के गलत उपयोग और भ्रामक दावों के लिए नोटिस जारी किए हैं।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में राज्यभर में खाद्य सुरक्षा, मिलावट रोकथाम और हानिकारक उत्पादों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा।