लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को बड़ी राहत देते हुए उसके मूल X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति स्वराणा कांता शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा अकाउंट ब्लॉक किए जाने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जिस कारण से यह कार्रवाई की गई थी, वह अब प्रासंगिक नहीं रह गया है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले कुछ पोस्ट छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अफरा-तफरी पैदा कर सकती थीं। इसलिए एहतियात के तौर पर X अकाउंट को ब्लॉक कराया गया था। हालांकि, पुनर्परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद सरकार ने अकाउंट बहाल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
अदालत ने कहा कि चूंकि NEET पुनर्परीक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए ब्लॉकिंग आदेश का मूल आधार समाप्त हो गया है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अकाउंट को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया और याचिका स्वीकार कर ली।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवाओं की आवाज की जीत बताया। पार्टी पिछले कुछ समय से NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। मूल अकाउंट ब्लॉक होने के बाद संगठन ने 'Cockroach Is Back' नाम से नया X अकाउंट भी शुरू किया था।
यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी कार्रवाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रतिबंध का मूल कारण समाप्त हो जाए तो ऐसे आदेशों की समीक्षा आवश्यक है।