लिसिका ग्रोवर
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
उत्तर प्रदेश के मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक Abbas Ansari को Supreme Court of India से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर लगी रोक को बरकरार रखा है।
जस्टिस Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने Allahabad High Court के फैसले को कायम रखते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक जारी रखी। इस निर्णय के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता फिलहाल सुरक्षित बनी रहेगी।
गौरतलब है कि हेट स्पीच मामले में ट्रायल कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायक सदस्यता पर खतरा पैदा हो गया था। इसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत मिली थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सजा पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अंसारी को राहत दी है।